रुद्रपुर: 2014 में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट में निरुद्ध आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर अब कुर्की

रुद्रपुर, अमृत विचार। वर्ष 2014 में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट में निरुद्ध आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर कोतवाली पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई कर दी है। जिसको लेकर कोतवाली पुलिस की एक टीम ने कुशीनगर गोरखपुर जाकर आरोपी के घर की कुर्की की कार्रवाई की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि समय रहते आरोपी ने आत्मसमर्पण या फिर गिरफ्तारी नहीं दी तो इनाम घोषित करेगी।
बताते चलें कि वर्ष 2014 में गांव गजरा थाना कप्तानगंज जिला कुशीनगर निवासी भोलू पांडे और वार्ड-तीन आर्य समाज नगर कप्तानगंज कुशीनगर ने एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उस वक्त दोनों आरोपी रुद्रपुर कोतवाली इलाके में रहते थे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर वर्ष 2014 में आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
जमानत मिलने के बाद पिछले काफी समय से दोनों आरोपी अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। कई बार न्यायालय के सम्मन निकलने के बाद भी आरोपी अदालत के सामने पेश नहीं हुआ तो पुलिस याचिका लगाकर हत्या के प्रयास के दोनों आरोपियों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद कुर्की का नोटिस तामील कर लिया था। जिसके बाद कोतवाल के आदेश पर दरोगा अशोक कुमार पुलिस कर्मियों के साथ आरोपियों के पैतृक गांव कुशीनगर गोरखपुर जाकर कुर्की की कार्रवाई की।