नैनीताल: एमबी इंटर कॉलेज का खेल मैदान व्यावसायिक उपयोग में देने के मामले पर हाईकोर्ट ने कहा...

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने एमबी इंटर कॉलेज, हल्द्वानी के खेल मैदान को कॉलेज के ट्रस्ट द्वारा व्यावसायिक उपयोग के लिए दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में वे जिला जज की कोर्ट में वाद दायर करें।
मामले के अनुसार, हल्द्वानी निवासी ललित मोहन सिंह नेगी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि एमबी इंटर कॉलेज का संचालन ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। वर्तमान में यहां करीब एक हजार छात्र अध्ययनरत हैं। कॉलेज के पास अपना खेल का मैदान है जो सड़क से लगा हुआ है। इस मैदान को ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ठेके पर दिया जाता है। ठेके पर दिए जाने पर छात्रों को कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि यहां पर व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के साथ-साथ ट्रस्ट की भी जांच कराई जाए।