नैनीताल: मुक्तेश्वर के शीतला-छतोला गांव में सार्वजनिक मैदान में अतिक्रमण को लेकर सुनवाई

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाइकोर्ट ने मुक्तेश्वर के छतोला गांव के सार्वजनिक फील्ड में अमरावती ऑर्चिड लिमिटेड, दिल्ली द्वारा अपने हित के लिए फील्ड, सार्वजनिक रास्ता व पुरानी पानी की टंकी को खुर्दबुर्द कर पार्किंग बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित पर सुनवाई की।
मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने जिला अधिकारी नैनीताल को निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमणकारियों को दो सप्ताह का नोटिस देकर अतिक्रमण हटवाएं। साथ मे कोर्ट के आदेश की अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। मामले के अनुसार छतोला गांव निवासी राजीव बल्युटिया व 12 अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि छतोला गांव में बच्चों के खेलने के लिए मैदान है, जिसको नवयुवक मंगल दल द्वारा एक एक लाख रुपये खर्च करके उसका जीर्णोंद्धार किया गया। इसी फील्ड से होकर सात गांवों के लिए रास्ता भी जाता है।
अमरावती ऑर्चिड द्वारा अपने हित के लिए इस फील्ड पर सड़क का निर्माण कर पार्किंग बनाई जा रही है। सड़क का निर्माण करने से सात गांवों को जाने वाला रास्ता व फील्ड खुर्दबुर्द हो गया है और गांव की पुरानी पानी की टंकी भी क्षतिग्रस्त हो गयी है इसलिए इसको हटाया जाए।