सुलतानपुर : किशोरी के अपहरण व दुराचार के दोषी को सात साल की कैद

सुलतानपुर : किशोरी के अपहरण व दुराचार के दोषी को सात साल की कैद

अमृत विचार, सुलतानपुर । कुड़वार थानाक्षेत्र के एक गांव में पांच साल पूर्व 14  साल की किशोरी के अपहरण व  दुराचार करने के दोषी कृष्णा को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने बुधवार को सात साल के कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। कोर्ट ने दोषी पर 12  हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।

शासकीय अधिवक्ता सीएल द्विवेदी के मुताबिक कुड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय किशोरी का चार मई 2018 को आरोपी कृष्णा ने अपहरण कर दुराचार की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता के परिवार वालों ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता के मिलने पर पुलिस ने दुराचार की धारा की बढ़ोत्तरी की तथा आरोप पत्र न्यायालय भेजा। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में पेश किए गए छह गवाहों के साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने कृष्णा को दोषी माना और आईपीसी एवं पॉक्सो ऐक्ट के तहत उसे सात साल के कारावास की सजा सुना कर बुधवार को जेल भेज दिया। अर्थदंड से 75 फीसदी पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है।

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