ज्ञानवापी में ASI सर्वे करवाए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष

ज्ञानवापी में ASI सर्वे करवाए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष

वाराणसी। ज्ञानवापी में एसआई सर्वे (ASI Survey) को लेकर प्रयागराज हाईकोर्ट (High Court) के द्वारा जिला अदालत के द्वारा दिए गए निर्देश को बरकरार रखने का आदेश दिया है। ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट से एसआई सर्वे करवाए जाने के मामले में फैसला आने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही है।

वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के याचिका दायर करने से पहले कैविएट दाखिल करने की तैयारी है। प्रयागराज हाई कोर्ट के द्वारा ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे करवाए जाने के आदेश को लेकर मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अखलाक अहमद (Akhlaq Ahmed) ने कहा कि हाई कोर्ट से जो फैसला आया है वह मुस्लिम पक्ष के खिलाफ है और इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी।

सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी (Gyanvapi) में एसआई सर्वे रोके जाने की मांग की जाएगी और 1991 वरशिप एक्ट के तहत पूरी कार्यवाही किए जाने की गुहार लगाएगी। वही मुस्लिम पक्ष के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कहने पर ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी केस की मुख्य वादिनी राखी सिंह दिल्ली केस सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट में राखी सिंह कैविएट दाखिल करेंगी। ऐसे में यदि मुस्लिम पक्ष एसआई सर्वे को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती है तो हिंदू पक्ष को सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देगा।

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