सिद्धारमैया को अयोग्य ठहराने वाली याचिका पर 28 जुलाई को सुनवाई करेगा कर्नाटक हाईकोर्ट

बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के चुनाव को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर 28 जुलाई को सुनवाई करेगा। सिद्धारमैया वरुणा विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधि हैं। यह याचिका वरुणा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता के एम शंकर ने दायर की गई है। न्यायमूर्ति एस सुनील दत्त यादव ने शुक्रवार को कहा कि मामले पर 28 जुलाई सुनवाई होगी।
याचिका में कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणापत्र को दोषी ठहराया गया है जिसमें पांच ‘गारंटियों’ का वादा किया गया था, जो रिश्वतखोरी के समान भ्रष्ट आचरण और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (2) के तहत अनुचित प्रभाव के कारक भी हैं।
याचिका में कहा गया है कि घोषणापत्र श्री सिद्धारमैया की सहमति से जारी किया गया था और यह गारंटी वरुणा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को पार्टी के लिए वोट करने के लिए प्रेरित करने वाली थी। याचिका में कहा गया कि श्री सिद्धारमैया ने संविधान के प्रावधानों और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत नियमों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है।
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