Chitrakoot News: आंगनबाड़ी भर्ती के नाम पर दुराचार में 10 साल कठोर कारावास, 15 हजार का जुर्माना भी लगाया
चित्रकूट में आंगनबाड़ी भर्ती के नाम पर दुराचार में 10 साल कठोर कारावास।

चित्रकूट में आंगनबाड़ी भर्ती के नाम पर दुराचार में 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 15 हजार का जुर्माना भी लगाया।
चित्रकूट, अमृत विचार। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती के लिए फार्म भराने के नाम पर युवती को घर से ले जाकर दुराचार करने के मामले में जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने दोषी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि दो जुलाई 2021 को एक व्यक्ति ने पहाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री को रैपुरा थाना क्षेत्र के डढिवा का पुरवा निवासी बडकू उर्फ उमेश पुत्र नत्थू बहला फुसलाकर ले गया था। घटना के पांच दिन बाद युवती ने फोन के जरिए घरवालों को सूचित किया कि बडकू उसे नांदी हनुमान मंदिर ले गया है और जबरन शादी करने का प्रयास कर रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
बयान के दौरान युवती ने बताया कि आरोपी उसे आंगनबाड़ी भर्ती का फार्म भराने के नाम पर ले गया था। इसके बाद उस पर जबरन शादी का दबाव बनाया और इच्छा के विपरीत दुराचार भी किया। साथ ही कई सादे कागजों में हस्ताक्षर भी बनवा लिए थे।
इसके बाद पुलिस ने इस मामले में धारा 366 और 376 के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने शुक्रवार को निर्णय सुनाया। दोषसिद्ध बडकू उर्फ उमेश को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा के साथ 15 हजार रुपये अर्थदंड दिया।