हल्द्वानी: चालक, परिचालकों को 2 दिन की ड्यूटी के बाद नहीं मिलेगा ड्यूटी रेस्ट

परिवहन निगम के महाप्रबंधक दीपक जैन ने जारी किया आदेश

हल्द्वानी: चालक, परिचालकों को 2 दिन की ड्यूटी के बाद नहीं मिलेगा ड्यूटी रेस्ट

पूर्व में 2 दिन की ड्यूटी के बाद मिलता था एक दिन का ड्यूटी रेस्टन नए आदेश में बस का संचालन एक दिन में करने के बाद ही मिलेगा 1 डीआर संयुक्त मोर्चे ने आदेश निरस्त न करने पर दी आंदोलन की चेतावनी

हल्द्वानी, अमृत विचार। बीते 21 जून को नियमित चालक, परिचालकों का समुचित उपयोग करने के निर्देश दिए गए थे जिसमें नियमित परिचालकों को अनिवार्य रूप से एक ड्यूटी रेस्ट पर दिल्ली मार्ग पर जाने के लिए निर्देश जारी किए गए थे।

परिवहन निगम के महाप्रबंधक दीपक जैन ने शुक्रवार को जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि दिल्ली मार्ग पर एक ड्यूटी ( आना - जाना ) एक तिथि में की जाती है तो इसके लिए 1 डीआर ( ड्यूटी रेस्ट ) दिया जाएगा लेकिन 2 तिथियों में बस का संचालन किए जाने पर तो 2 दिन की ड्यूटी होगी जिसमें कोई अतिरिक्त ड्यूटी रेस्ट नहीं दिया जाएगा।  

पूर्व में दो दिन की ड्यूटी  ( आना - जाना ) के बाद एक डीआर ( ड्यूटी रेस्ट )  दिया जाता था। दीपक जैन ने आदेश के माध्यम से स्पष्ट किया कि बसों के संचालन के आधार पर नियमित परिचालकों का अधिकतम प्रतिदिन उपयोगिता वाले मार्गों पर ही उपयोग किया जाए। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने  इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि आदेश निरस्त नहीं किया गया तो मोर्चा आंदोलन करने को मजबूर होगा।

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