अवैध रेत खनन मामले में हलफनामा दाखिल नहीं करने को लेकर झारखंड सरकार पर जुर्माना
By Vishal Singh
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रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने कथित अवैध रेत खनन के मामले में एक जनहित याचिका पर हलफनामा दाखिल नहीं करने को लेकर राज्य सरकार पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने झारखंड बालू व्यापार संघ के फेडरेशन की जनहित याचिका के सिलसिले में यह आदेश सुनाया।
मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने जुर्माने का आदेश दिया। अदालत ने 22 मार्च को राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। तब खंडपीठ ने राज्य पर जुर्माना लगाया।
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