प्रयागराज: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद की सुनवाई 18 अप्रैल को
प्रयागराज। भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और सात अन्य की तरफ से मथुरा कोर्ट में लंबित मुकदमों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसमें पिछली सुनवाई पर विपक्षियों को जवाब लगाने का आखिरी मौका दिया गया था।
मामले में प्रतिवादी पक्षकारों (यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, प्रबंधन ट्रस्ट की समिति, शाही मस्जिद, मथुरा, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान) ने अपना जवाब ई-मोड के जरिए दाखिल किया। गौरतलब है कि कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए सभी को 7 अप्रैल तक का आखिरी मौका दिया था।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र (प्रथम) की एकलपीठ कर रही है।भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और 7 अन्य की तरफ से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडेय और प्रदीप कुमार शर्मा के माध्यम से दाखिल ट्रांसफर याचिका में कहा गया है कि मामले में शामिल मुद्दे भगवान कृष्ण के करोड़ों भक्तों से संबंधित हैं और यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है।
आज भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और 7 अन्य की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने अपना पक्ष रखा। याचिका में प्रार्थना की गई है कि सभी मामलों को एक अदालत में ही ट्रायल के लिए ट्रांसफर किया जाए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए आगामी तारीख 18 अप्रैल सुनिश्चित की है।
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