नैनीतालः हाईकोर्ट ने अवैध खड़िया खनन में शासन से मांगा जवाब, 04 सप्ताह में होगी अगली सुनवाई

नैनीतालः हाईकोर्ट ने अवैध खड़िया खनन में शासन से मांगा जवाब, 04 सप्ताह में होगी अगली सुनवाई

नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर के गुडगुच्छा में अवैध खड़िया खनन मामले में मंगलवार को सुनवाई की। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार, डीएम बागेश्वर एवं निदेशक खनन से चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह के भीतर नियत की गई है। 

मामले के अनुसार, गुडगुच्छा निवासी कृपाल सिंह रौतेला ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि उनके गांव में सरकार ने मानकों के विपरीत जाकर अवैध खड़िया खनन की अनुमति दे दी है, जिसकी वजह से गांव मे समस्त जल स्रोत सूख गए हैं। खनन व्यवसायियों  द्वारा अवैध खनन करने पर गांव में भूस्खलन का खतरा भी पैदा हो गया है इसलिए इस पर रोक लगाई जाये।

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