गौतमबुद्ध नगर में 31 मार्च तक लगाई गई धारा 144, जुलूस निकालने पर रहेगा प्रतिबंध
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गौतमबुद्ध नगर। गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) पुलिस ने बताया है कि आगामी त्योहारों के मद्देनज़र ज़िले में 31 मार्च तक धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान 4 से अधिक लोगों के जुटने, बिना अनुमति के जुलूस निकालने, सरकारी संस्थानों के 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफी और सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक आयोजन करने पर प्रतिबंध रहेगा।
यूपी के गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी गई है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने ये जानकारी दी है। कमिश्नरेट ने बताया कि आने वाले त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने, कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए 31 मार्च तक तत्काल प्रभाव से गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू रहेगी।
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— Amrit Vichar (@AmritVichar) March 1, 2023
बता दें कि 8 मार्च को होली का त्यौहार है। इस मौके पर भारी भीड़ एक जमा होती है। ऐसे में किसी तरह की अनहोनी ना हो और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहे, इसलिए पुलिस ने धारा 144 लागू की है। गौरतलब है कि हर साल होली के बाद कोरोना के मामले बढ़ते रहे हैं। ऐसे में पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड में नजर आ रही है।
धारा 144 क्या है?
आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के मुताबिक, इसे जिस भी जगह पर लागू किया गया है, उस जगह पर 4 या उससे ज्यादा लोग एक साथ एक जगह पर जमा नहीं हो सकते। इसके अलावा ऐसी जगह पर आम लोग हथियार लेकर नहीं जा सकते। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है, जब शांतिभंग की आशंका हो या भीड़ द्वारा कानून उल्लंघन की संभावना हो।
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