मुरादाबाद : MP-MLA कोर्ट से अब्दुल्ला आजम को झटका, सजा के खिलाफ अपील हुई खारिज
मुरादाबाद, अमृत विचार। सोमवार को एमपी एमएलए स्पेशल सेशन कोर्ट में स्वार के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के स्टे अपील पर बहस की गई थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मंगलवार को अदालत ने अपील खारिज कर दी । आजम खां की दाखिल स्टे अपील पर बुधवार को सुनवाई होगी।
पूर्व विधायक आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाने के साथ तीन-तीन हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। आरोप था कि साल 2008 को आजम खां अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे, इस बीच पुलिस ने छजलैट थाने के पास उनकी गाड़ी रोककर कागजात चैक किए थेऔर गाड़ी के शीशे पर लगी काली पन्नी हटाने को कहा था।
इसके बाद आजम बेटे अब्दुल्ला के साथ धरने पर बैठ गए थे। थोड़ी ही देर में पूर्व महानगर अध्यक्ष राजकुमार प्रजापति, पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी, नूरपुर विधायक नईम उल हसन, नगीना के विधायक मनोज पारस, अमरोहा के विधायक महबूब अली, सपा नेता राजेश यादव और डीपी यादव भी मौके पर पहुंचे थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और जनता को उकसा कर मार्ग अवरुद्ध का मुकदमा दर्ज किया था।
इस मामले में एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट स्मिता गोस्वामी ने आजम खां और अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा के साथ पिता-पुत्रों पर तीन तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। आजम खां व अब्दुल्ला को जमानत भी मिल गई थी। बाद में अब्दुल्ला आजम की ओर से उनके अधिवक्ता शहनवाज सिब्तैन ने जनपद न्यायाधीश की अदालत में सजा पर स्टे के लिए अपील दायर की थी। इसमें कहा गया था कि दोषी करार दिए गए अब्दुल्ला आजम को एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोष सिद्ध का आदेश गलत पारित किया है। उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनता। विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि इस मुकदमे में शासन स्तर से विशेष रूप से लखनऊ से विशेष अधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह ने आकर बहस की थी।
सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय पुनीत गुप्ता की अदालत में दोनों पक्षों की बहस हुई थी, जिसमें दोनों ही पक्षों की ओर से रुलिंग पेश की गई। जिन्हें देखने एवं सुनने के बाद अदालत ने मंगलवार को आजम अब्दुल्ला के स्टे अपील को खारिज कर दिया, जबकि आजम खां के द्वारा दाखिल किया गया स्टे अपील पर बुधवार को सुनवाई की जाएगी।
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