बरेली: जानलेवा हमले और एससी एक्ट में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशफाक समेत 6 तलब

महानगर उपाध्यक्ष विजय मौर्य पर जानलेवा हमले के मामले में स्पेशल कोर्ट में चलेगा ट्रायल

बरेली: जानलेवा हमले और एससी एक्ट में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशफाक समेत 6 तलब

बरेली, अमृत विचार। कांग्रेस के महानगर उपाध्यक्ष विजय मौर्या पर जानलेवा हमला व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने के आरोपी कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशफाक सकलैनी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव तौकीर आलम, जितेंद्र कश्यप, इशहाक बेग, जुनैद हसन उर्फ वकील, जिया उर रहमान समेत 6 को स्पेशल कोर्ट एससी/एसटी एक्ट अंगद प्रसाद ने बलवा, जानलेवा हमला, एससी एक्ट के तहत सम्मन भेज विचारण के लिए तलब किया है।

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मामले में सुनवाई को 13 मार्च तिथि नियत की है। वादी के अधिवक्ता काजी जुबैर अहमद ने बताया कि विजय मौर्या ने आरोपीगण के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद पेश किया था। उल्लेख किया था कि 24 मई 2022 को कांग्रेस की सभा में भाग लेने एपी लाॅन गए थे। सभा को संबोधित करने के लिए जब तौकीर आलम उठे तो विजय ने उन्हें बताया कि सभा आयोजन के लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ली गयी है। लिहाजा, सभा को उन्हें संबोधित नहीं करना चाहिए।

तौकीर को बताया कि विगत विधानसभा चुनाव में जितेंद्र कश्यप व अशफाक सकलैनी ने साठगांठ करके पार्टी आला कमान को गुमराह किया और गलत लोगों को टिकट वितरित किये। इसके बदले धन वसूला गया। इसी बात पर तौकीर आलम, जितेंद्र कश्यप ने अशफाक सकलैनी से कहा कि इसे जान से मार दो। जुनैद, जिया उर रहमान, अशफाक सकलैनी आदि ने लात घूंसों से मारना पीटना शुरू कर दिया।

सार्वजनिक रूप से जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। अशफाक सकलैनी ने जान से मारने की नियत से गला दबाया, जिससे सांसें रुकने लगी। किसी तरह खुद को छुड़ाया। जुनैद ने जेब में रखे पर्स से 5 हजार रुपये व जरूरी कागजात निकाल लिये। कोर्ट ने सभी आरोपियों को सम्मन भेजकर 13 मार्च को तलब किया है।

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