चित्रकूट: विवाहिता से दुराचार में दोषी को 10 साल का कारावास

चित्रकूट: विवाहिता से दुराचार में दोषी को 10 साल का कारावास

अमृत विचार, चित्रकूट। खेत में चारा काटने गई विवाहिता से दुराचार के दोषी को न्यायालय ने 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दोषी को 12 हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील सिंह ने बताया कि राजापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में सात नवम्बर 2016 को एक विवाहिता दोपहर में खेतों में चारा काटने गई थी।

 इस दौरान खेत में छिपे हरदौली गांव के कछियापुरवा निवासी जयराम उर्फ करिया पुत्र गनेश उर्फ मन्ना ने उसे पकड़ लिया और तमंचे के बल पर धमकी देते हुए दुराचार किया। विरोध करने पर मारपीट की। घर पहुंचने पर पीड़िता ने इसकी जानकारी सास को दी और रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गई पर  रिपोर्ट नहीं लिखी गई। बाद में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रिपोर्ट दर्ज की गई।

पुलिस ने इस मामले में आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संजय के लाल ने शुक्रवार को निर्णय सुनाया। जयराम उर्फ करिया को 10 वर्ष कारावास और 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। 

यह भी पढ़ें:- हरदोई: एरियर में हुआ खेल तो कैरियर हो सकता है फेल!