एयर इंडिया मामला: सहयात्री पर पेशाब करने के आरोपी को भेजा गया दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने एयर इंडिया की उड़ान में एक महिला सहयात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को शनिवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जबकि उसकी हिरासत के संबंध में पुलिस की याचिका खारिज कर दी।
ये भी पढ़ें - भारत और जापान की वायुसेनाओं के बीच पहला द्विपक्षीय अभ्यास होगा 12 जनवरी से शुरू
पुलिस ने पूछताछ को लेकर तीन दिन के लिए उसकी हिरासत का अनुरोध करते हुए कहा कि चालक दल के तीन सदस्यों द्वारा पहचान कराई जाएगी और दो कप्तानों तथा अन्य सह-यात्रियों से भी पूछताछ की जानी है।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अनामिका ने आरोपी मिश्रा को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश पारित करते हुए कहा कि चालक दल के सदस्यों और सहयात्रियों सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए पुलिस को उसकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘सिर्फ इसलिए कि जनता का दबाव है, ऐसा न करें। कानून का पालन करें।’’
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘उपरोक्त सभी कारणों के मद्देनजर... गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए पुलिस हिरासत की जरूरत नहीं है। आरोपी की अनुपस्थिति में भी उनसे पूछताछ की जा सकती है। बयान दर्ज किए जा सकते हैं और उसकी पुलिस हिरासत की कोई जरूरत नहीं है।’’ अदालत ने कहा कि सबूतों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी ने प्रथम दृष्टया जांच में सहयोग नहीं किया।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘रिकॉर्ड पर गौर करने से पता चलता है कि आरोपी जांच में शामिल होने से जानबूझकर बच रहा था। आगे की जांच करने के लिए, चालक दल के सदस्यों के बयान दर्ज करने को लेकर उसकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है।’’ दलीलों के दौरान, अदालत ने पुलिस से पूछा कि उसे आरोपी की हिरासत की आवश्यकता क्यों है।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘दूसरों से पूछताछ, पहचान के लिए उसकी (आरोपी) आवश्यकता नहीं है। सब पता चल गया है? उसकी हिरासत की आवश्यकता क्यों है? किसी और की गिरफ्तारी नहीं होनी है। पुलिस हिरासत का कोई आधार नहीं है।’’ पुलिस ने दलीलों के दौरान अदालत में कहा कि चालक दल के सदस्यों ने स्थिति को नहीं संभाला और कथित अपराध में उनकी भी मिलीभगत थी।
ये भी पढ़ें - NCPCR ने किया यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के शिकार बच्चों के पुनर्वास के लिए पोर्टल तैयार