बरेली: मिलावटी बेसन बेचने पर फैक्ट्री में दबिश, व्यापारी पिता-पुत्र फरार

प्रेमनगर के दाल व्यापारी पिता-पुत्र की दाल मिल में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने टीम के साथ परसाखेड़ा में माडर्न इंडस्ट्रीज में दी दबिश

बरेली: मिलावटी बेसन बेचने पर फैक्ट्री में दबिश, व्यापारी पिता-पुत्र फरार

बरेली, अमृत विचार। परसाखेड़ा की मैसर्स माडर्न इंडस्ट्रीज के मालिक सौरभ माहेश्वरी और उनके पिता सुशील माहेश्वरी मिलावटी बेसन बेचने के आरोप में मुश्किल में पड़ गए हैं। एडीएम सिटी कोर्ट से हुए जुर्माने की रकम व्यापारियों ने जमा नहीं की।

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वसूली वारंट पर भी ध्यान नहीं दिया। आरसी कटने के बाद तहसील सदर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम सदर प्रत्यूष पांडेय ने करीब 14 लाख रुपये की रकम जमा न करने पर मैकेनियर रोड, नई बस्ती निवासी फैक्ट्री मालिक सौरभ और उनके पिता सुशील माहेश्वरी का गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।

गिरफ्तारी वारंट पर शुक्रवार सुबह एसडीएम सदर ने राजस्व टीम के साथ फैक्ट्री में दबिश दी लेकिन सौरभ और सुशील फरार मिले। राजस्व टीम ने फैक्ट्री परिसर में खड़ी कार जब्त करके तहसील में खड़ी करा ली है। इसके साथ अधिकारियों ने फैक्ट्री को बंद करा दिया लेकिन सीज नहीं कराई है। टीम पिता-पुत्र की गिरफ्तारी के प्रयास में लगी है।

माडर्न इंडस्ट्रीज में मार्च 2020 में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने छापा मारकर बेसन की सैंपलिंग की थी। जिसकी रिपोर्ट आने के बाद एडीएम सिटी की कोर्ट में वाद दायर हुआ। मामले की सुनवाई करते हुए एडीएम सिटी ने करीब 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

इसके बाद असल और ब्याज मिलाकर करीब 14 लाख रुपये की धनराशि वसूल की जानी है। वहीं, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने 71 लाख 67 हजार 600 रुपये के बकायेदार राजेंद्र नगर निवासी केसी पंत के आवास पर दबिश लेकिन घर में ताला लगा मिला। दबिश टीम में नायब तहसीलदार विदित कुमार, संग्रह अमीन में सर्वेश कुमार, जोरावर सिंह, प्रेमराज, कमल कुमार, सूर्य प्रकाश व अशोक कुमार शामिल थे।

विष्णु लाला ने निर्मल रिसॉर्ट बना उपकर नहीं दिया, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने दी दबिश
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रत्यूष पांडेय ने शुक्रवार की सुबह गिरफ्तारी वारंट के साथ निर्मल रिसाॅर्ट के मालिक विष्णु कुमार अग्रवाल उर्फ विष्णु लाला के मोहल्ला साहूकारा स्थित आवास पर दबिश दी। राजस्व टीम को देखकर विष्णु लाला के परिजन सकपका गए।

अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा लगाए गए जुर्माने की रकम मय ब्याज के जमा न करने का कारण पूछते हुए वारंट दिखाया। विष्णु लाला के विरुद्ध 10 लाख रुपये जमा नहीं करने के आरोप में आरसी काटी गई है। आरसी कटने के बावजूद धनराशि जमा नहीं करने पर टीम पहुंची। टीम के पहुंचने पर दो लाख रुपये मौके पर जमा कराए और शेष रकम जमा करने के लिए सात दिन की मोहलत मांगी।

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने मोहलत में धनराशि जमा करने की सख्त चेतावनी दी है। तहसील सदर के सूत्रों ने बताया कि मिनी बाईपास पर मठ लक्ष्मीपुर स्थित निर्मल रिसॉर्ट के मालिक को अपनी परियोजना या भवन व अन्य सन्निर्माण कार्यों के सापेक्ष निर्माण लागत की एक प्रतिशत धनराशि उपकर के रूप में जमा कराने के लिए पहला नोटिस 29 नवंबर 2016 को भेजा गया था।

इसके बाद छह और नोटिस जारी किए लेकिन विष्णु लाला ने नोटिस पर कोई उपकर धनराशि जमा नहीं कराई। धनराशि जमा नहीं कराने पर उपकर अधिनियम 1996 की धारा-5 तत्संबंधी नियमावली के नियम-7 के तहत 27 अक्टूबर 2021 काे जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया गया।

5 लाख 70 हजार का जुर्माना लगाया गया था। इस धनराशि पर कार्य समाप्ति वर्ष 2018 से जमा करने की तिथि तक दो प्रतिशत ब्याज सहित कुल धनराशि भू-राजस्व की तरह वसूली के आदेश जारी कर डीएम को श्रम विभाग की ओर से चिट्ठी भेजी गई थी।

खनन कारोबारी की 1.16 करोड़ की आरसी काटी, वारंट पर 20 लाख का चेक दिया
मैसर्स कृष्णा ट्रेडर्स के मालिक संदीप कुमार गुप्ता निवासी सिविल लाइंस ने बहेड़ी में स्वीकृत खनन पट्टे ने रॉयल्टी जमा नहीं की। कई किस्तें निकल गईं।

नोटिस पर भी रॉयल्टी जमा नहीं कराने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर खनन विभाग की ओर से संदीप कुमार गुप्ता की 1 करोड़ 16 लाख 46 हजार 47 रुपये की आरसी काटी गई। आरसी तहसील सदर पहुंची। इसके बाद वसूली की कार्रवाई शुरू हुई। एसडीएम सदर ने टीम के साथ संदीप कुमार गुप्ता के घर गिरफ्तारी वारंट लेकर दबिश दी, तब संदीप कुमार ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मौके पर 20 लाख रुपये का चेक दिया। इसके साथ शेष रकम सात दिन में जमा करने की मोहलत दी गई।

तहसील सदर की हवालात का उद्घाटन, 21 लाख के बकायेदार को बंद किया
तहसील सदर में कुछ माह पहले ही हवालात का नया कमरा बनवाया गया। इस हवालात में एक साथ 20 आरोपियों को बंद किया जा सकता है। शुक्रवार को इस हवालात का उद्घाटन हो गया। राजस्व टीम ने वसूली अभियान में 21 लाख 75 हजार 936 रुपये के विद्युत बकायेदार प्रदीप राठौर निवासी निवासी जगतपुर के घर दबिश दी। राजस्व टीम प्रदीप को गिरफ्तार कर तहसील ले आई। उसे हवालात में बंद रखा गया है। इसकी निगरानी को दो कर्मचारियों की तैनाती की गई है।

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