बांदा : बर्खास्त चेयमरैन व भूमाफिया के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

नगर पालिका के गृहकर लिपिक की तहरीर पर पंजीकृत हुआ मामला

बांदा : बर्खास्त चेयमरैन व भूमाफिया के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

अमृत विचार, बांदा। नगर पालिका के बर्खास्त चेयरमैन और भूमाफिया की मिलीभगत से फर्जी भवन नामांतरण के मामले में कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी, दस्तावेजों में हेरफेर और षड़यंत्र करने की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

नगर पालिका के गृहकर लिपिक की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। तत्कालीन चेयरमैन पर गृहकर निर्धारण रजिस्टर में अनाधिकृत तौर पर नामांतरण करने का आरोप है।

सोमवार को नगर पालिका के गृहकर लिपिक विनोद कुमार ने कोतवाली नगर मंे तहरीर देकर बताया था कि शहर के बिजलीखेड़ा निवासी अरविंद सिंह पुत्र मातादीन निवासी बिजलीखेड़ा की शिकायत की जांच से मिले तथ्यों के अनुसार भूमाफिया दीपक कुमार गुप्ता और तत्कालीन चेयरमैन मोहन साहू ने मिलीभगत करके पीड़ित का शांतिनगर मोहल्ला स्थित दो मंजिला मकान फर्जी तरीके नगर पालिका गृहकर निर्धारण रजिस्टर में दर्ज करा लिया है।

वादी मुकदमा ने यह भी स्पष्ट किया है कि चेयरमैन को नामांतरण का सीधे आदेश करने का अधिकार नहीं है। फिर भी चेयरमैन अपने चहेतों को अनैतिक लाभ पहुंचाने के लिए गलत तरीके से नामांतरण दर्ज किए हैं।

 बताते चलें कि भूमाफिया दीपक के खिलाफ पहले से ही कई संज्ञेय मामले चल रहे हैं। हाल ही में भूमाफिया पर पूर्व विधायक के पुत्र स्वदेश गौरव शिवहरे की तरफ से सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों को लेकर आईटी एक्ट का मामला भी दर्ज कराया गया है।