ED ने PFI के तीन सदस्यों के खिलाफ किया आरोपपत्र दाखिल
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को यहां की एक अदालत में प्रतिबंधित संगठन ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ और उसके तीन सदस्यों के खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधियों से जुड़े धन शोधन के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। आरोपपत्र पर 21 नवंबर को विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक की अदालत के समक्ष सुनवाई की संभावना है।
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इसमें पीएफआई के अलावा परवेज अहमद, मोहम्मद इलियास और अब्दुल मुकीत को भी आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है। ईडी के विशेष लोक अभियोजक एन.के. मट्टा द्वारा दाखिल आरोपपत्र के अनुसार, आरोपी अहमद पीएफआई की दिल्ली इकाई का अध्यक्ष था जबकि मोहम्मद इलियास इसका महासचिव और अब्दुल मुकीत कार्यालय सचिव था।
पिछले वर्षों के दौरान 120 करोड़ रुपये के कथित धन शोधन से जुड़े मामले में आरोपियों को 22 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। केंद्र ने आतंकी गतिविधियों से कथित संबंधों को लेकर सितंबर के अंत में पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया था।
ईडी ने आरोपपत्र में दावा किया कि अब तक की गई जांच में पता चला है कि आरोपी एवं उक्त संगठन से जुड़े अन्य सदस्यों ने चंदा, हवाला, बैंक खातों के जरिए चंदा इकट्ठा किया, जिसका इस्तेमाल अवैध गतिविधियों को अंजाम देने में किया गया। आरोपपत्र के मुताबिक, फर्जी नकद दान और बैंक खातों में लेन-देन का भी पता चला है।
इसमें आरोप लगाया कि पीएफआई के पदाधिकारियों द्वारा वर्षों से रची गई साजिश के तहत एक गुप्त माध्यम के जरिये विदेशों से भी पैसा भारत भेजा गया था। आरोपपत्र में आरोपी और जांच के दौरान दर्ज किए गए गवाहों के बयान भी शामिल हैं।
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