अदालत का फैसला : बच्ची भगाने के मामले में अभियुक्तों को मिली सजा

अमृत विचार, इटावा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कल्पना ने स्कूल से घर जा रही बच्ची को भगा ले जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक को दोषी पाया और उसे एक साल दो माह के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर एक हजार का जुर्माना भी लगाया।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो एक्ट दशरथ सिंह चौहान ने बताया कि बसरेहर क्षेत्र के एक गांव की सात साल की बच्ची छह मार्च 2019 को स्कूल से छुट्टी होने के बाद अन्य बच्चों के साथ पैदल घर जाने को निकली थी। तभी रास्ते में अमर जीत निवासी बसरेहर ने उसे पकड लिया और साइकिल पर बैठाकर ले गया।
रास्ते में उसने बच्ची के साथ मारपीट की। साथ जा रहे अन्य बच्चों ने घर पर जाकर जानकारी दी। जानकारी मिलने पर बच्ची के परिवार के लोग खोजबीन का निकले तो रास्ते में अमर जीत बच्ची के साथ मिल गया। परिवार के लोगों ने बच्ची का साथ लेकर अमर जीत को पुलिस के सुपुर्द कर दिया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर किया और आवश्यक कार्रवाई के बाद अमर जीत को जेल भेज दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने मामले की सुनवाई के लिए बच्ची को भगाने छेडछाड व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए।