संभल: किशोर से कुकृत्य के आरोप में युवक को 20 वर्ष की सजा, जानें पूरा मामला

संभल: किशोर से कुकृत्य के आरोप में युवक को 20 वर्ष की सजा, जानें पूरा मामला

अमृत विचार, चन्दौसी। थाना बहजोई के गांव में किशोर से कुकृत्य करने के आरोप में अदालत ने युवक को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई और 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह भी पढ़ें- संभल: किशोर से कुकृत्य के आरोप में युवक को 20 वर्ष की सजा, जानें पूरा मामला …

अमृत विचार, चन्दौसी। थाना बहजोई के गांव में किशोर से कुकृत्य करने के आरोप में अदालत ने युवक को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई और 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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बहजोई के एक व्यक्ति ने 30 मई 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका नाबालिग पुत्र दोपहर दो बजे घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान मोहल्ले का युवक फैसल उसे बहला फुसलाकर अपने घर की छत पर बनी झोपड़ी में ले गया। वहां उसने किशोर के साथ कुकृत्य किया। किशोर के चीखने- चिल्लाने के बाद आरोपी ने उसे समझा बुझाकर घर भेज दिया।

जब वह अपने घर पहुंचा तो उसके तकलीफ होने लगी। पूछने पर उसने पिता को सारी जानकारी दी। इसके बाद पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया । वाद की विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट अशोक कुमार यादव के यहां चल रही थी। वादी की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र यादव ने पैरवी की। शनिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने बहजोई के मोहल्ला कुरैशियान निवासी फैसल पुत्र असलम को दोषी माना और 20 साल की कैद की सजा सुनाने के साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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