लाहौर हाईकोर्ट ने स्वीकार की इमरान खान को पीटीआई अध्यक्ष पद से हटाने वाली याचिका

लाहौर हाईकोर्ट ने स्वीकार की इमरान खान को पीटीआई अध्यक्ष पद से हटाने वाली याचिका

लाहौर। लाहौर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को संसद से अयोग्य ठहराए जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफी (पीटीआई) अध्यक्ष के पद से हटाने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई के लिए स्वीकृति दे दी है। समाचार पत्र द डॉन ने यह जानकारी दी। द डॉन अखबार की रिपोर्ट …

लाहौर। लाहौर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को संसद से अयोग्य ठहराए जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफी (पीटीआई) अध्यक्ष के पद से हटाने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई के लिए स्वीकृति दे दी है। समाचार पत्र द डॉन ने यह जानकारी दी। द डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने गुरुवार को अधिवक्ता मोहम्मद अफाक द्वारा दायर याचिका की सुनवाई पर फैसला सुनाया।

न्यायमूर्ति साजिद महमूद सेठी ने फैसला सुनाया और पंजाब के अटॉर्नी जनरल एवं महाधिवक्ता को नोटिस दिया। लाहौर उच्च न्यायालय ने ने प्रतिवादियों से भी 11 नवंबर तक जवाब मांगा है। रिपोर्ट के अनुसार याचिका की एक प्रति डॉनडॉटकॉम के पास उपलब्ध है। उत्तरदाताओं के रूप में इमरान खान, चुनाव आयोग, पाकिस्तान सरकार और अन्य के नाम शामिल हैं।

अदालत में दी गयी दलील में तर्क दिया गया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1976 और राजनीतिक दल आदेश 2002 के अनुसार पार्टी के पदाधिकारियों के लिए संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के अनुसार योग्यता प्राप्त करना एक कानूनी और संवैधानिक जरुरत है। उन्होंने तर्क दिया कि एक अयोग्य व्यक्ति किसी राजनीतिक दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता है।

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