बरेली: शहनाई बारातघर हत्याकांड में पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा
बरेली, अमृत विचार। छह वर्ष पूर्व शहर को दहलाने वाले चर्चित शहनाई बारातघर हत्याकांड में सत्र परीक्षण में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-2 श्रीकृष्ण चंद्र सिंह ने सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया है। गुरुवार को सभी दोषियों को अजीवन करावास की सजा सुनाई गई। साथ ही उन पर पचास-पचास हजार रुपये अर्थ दंड डाला …
बरेली, अमृत विचार। छह वर्ष पूर्व शहर को दहलाने वाले चर्चित शहनाई बारातघर हत्याकांड में सत्र परीक्षण में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-2 श्रीकृष्ण चंद्र सिंह ने सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया है। गुरुवार को सभी दोषियों को अजीवन करावास की सजा सुनाई गई। साथ ही उन पर पचास-पचास हजार रुपये अर्थ दंड डाला गया है। एक आरोपी कपिल की मुकदमें की कार्रवाई के बीच मृत्यु हो जाने के कारण कार्रवाई दबा दी की गयी।
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एडीजीसी क्राइम सुरेश बाबू साहू ने बताया कि मृतक नगर निगम में सफाई कर्मचारी राजीव उर्फ राजू के भाई राज किरन ने थाना कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि भाई राजू की सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्ति का विरोध संजीव व हरिओम कर रहे थे। इसी बात को लेकर संजीव आदि ने सितंबर 2014 में नगर निगम के पास मुझे मारा था। जिसकी रिपोर्ट 10 सितंबर 2014 को लिखाई।
तभी से संजीव आदि हमसे रंजिश मानने लगे थे और कई बार हम लोगों को जान से मारने के लिए घेर चुके थे। 22 अप्रैल 2016 को उसके भाई राजीव उर्फ राजू की सिविल लाइंस के शहनाई बारात घर में शादी समारोह के दौरान हत्या कर दी थी। जिसमें रंजीत, हरिओम, अंशू आर्या, संजीव को दोषी पाए जाने पर आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और पचास-पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
स्ट्रेचर पर आया एक आरोपी
बताते चलें इस मामले में एक आरोपी कपिल की मौत हो चुकी है। छह आरोपियों में से एक की हालत सही नहीं चल रही थी। जिस कारण उसे एंबुलेंस से स्ट्रेचर पर लाया गया था और उसको अजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसे उम्मीद थी कि शायद उसे अपनी हालत की वजह से कुछ सजा कम हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
छावनी में तब्दील रहा कोर्ट परिसर
जिस समय दोषियों को लाया जा रहा था उससे पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके थे। इस दौरान कई थानों की फोर्स वहां मौजूद रही। अनहोनी की आशंका को देखते हुए कुछ समय के लिए परिसर में लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई थी।
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