सभी सरकारी स्कूलों में 240 दिनों का शिक्षण कार्य अनिवार्य, डीजी का आदेश, लापरवाही हुई तो होगी कार्रवाई

अमृत विचार लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अब 240 दिनों की पढ़ाई अनिवार्य होगी। इसका ब्योरा भी समय से शिक्षा निदेशालय में उपलब्ध करवाना होगा। इस संबंध में शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक स्कूलों में पूर्व में जारी टाइम एंड …
अमृत विचार लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अब 240 दिनों की पढ़ाई अनिवार्य होगी। इसका ब्योरा भी समय से शिक्षा निदेशालय में उपलब्ध करवाना होगा। इस संबंध में शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक स्कूलों में पूर्व में जारी टाइम एंड मोशन स्टडी का पालन करते शिक्षण कार्य करना होगा। वहीं देर से विद्यालय पहुंचने वाले शिक्षकों पर दंडात्मक कार्रवाई करनी होगी।
बीएसए भेजेंगे ब्योरा
सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से स्कूलों में पढ़ाई के घंटे समेत सभी शैक्षणिक कार्यों के लिए निर्धारित समय-सारिणी के पालन के संबंध में 20 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी है। बुधवार को भेजे गए पत्र में उन्होंने कहा है कि टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर विद्यालयों में शैक्षणिक कार्यों के लिए समय, अवधि एवं कार्य निर्धारण के संबंध में पूर्व में जारी शासनादेश के अनुपालन की स्थिति पर असंतोष जताया है।
ये कार्य भी अब स्कूल टाइम के बाद
– नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण
– डीबीटी एवं अन्य किसी भी सामग्री के वितरण
– जिले या ब्लॉक स्तर पर किसी भी तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम नही होगा
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