प्रयागराज: चिन्मयानंद को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, केस वापसी की अर्जी खारिज, करना होगा सरेंडर

प्रयागराज: चिन्मयानंद को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, केस वापसी की अर्जी खारिज, करना होगा सरेंडर

प्रयागराज, अमृत विचार। आश्रम में शिष्या को बंधक बनाकर उसके साथ रेप करने के आरोप में चिन्मयानंद को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शाहजहांपुर की अदालत का फैसला सही बताते हुए चिन्मयानंद के केस वापसी के फैसले को खारिज कर दिया है। साथ ही उन्हें 30 अक्टूबर तक सरेंडर करने को कहा …

प्रयागराज, अमृत विचार। आश्रम में शिष्या को बंधक बनाकर उसके साथ रेप करने के आरोप में चिन्मयानंद को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शाहजहांपुर की अदालत का फैसला सही बताते हुए चिन्मयानंद के केस वापसी के फैसले को खारिज कर दिया है। साथ ही उन्हें 30 अक्टूबर तक सरेंडर करने को कहा है।

बताते चलें कि चिन्मयानंद को लेकर शाहजहांपुर अदालत ने मुकदमा चलाए जाने का आदेश दिया था। शाहजहांपुर की जिला अदालत के इस फैसले के खिलाफ स्वामी चिन्मयानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका दायर की थी।

लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इसी साल 27 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। हाईकोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा कि स्वामी से केस वापसी को लेकर पारित निचली अदालत के फैसले में कोई कमी नहीं है। अदालत ने स्वामी चिन्मयानंद को 30 अक्तूबर तक शाहजहांपुर कोर्ट में सरेंडर करने को कहा है।

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