सुप्रीम फैसला: ‘विवाहित हो या अविवाहित’ अब सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अविवाहित महिलाओं को भी 20-24 सप्ताह के गर्भ को गर्भपात कराने की अधिकार है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स (MTP एक्ट) से अविवाहित महिलाओं को लिव-इन …
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अविवाहित महिलाओं को भी 20-24 सप्ताह के गर्भ को गर्भपात कराने की अधिकार है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स (MTP एक्ट) से अविवाहित महिलाओं को लिव-इन रिलेशनशिप से बाहर करना असंवैधानिक है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने 23 अगस्त को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कोर्ट ने कहा, सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट में 2021 का संशोधन विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेदभाव नहीं करता है। यह मुद्दा इस बात से संबंधित है कि क्या अविवाहित महिला, जिसकी गर्भ सहमति से संबंध से उत्पन्न होती है, को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स के नियम 3बी से बाहर रखा जाना वैध है। नियम 3बी में उन महिलाओं की श्रेणियों का उल्लेख है जिनकी 20-24 सप्ताह की गर्भ समाप्त की जा सकती है।
1971 में जब एमटीपी अधिनियम बनाया गया था, तो यह काफी हद तक विवाहित महिला से संबंधित था। लेकिन जैसे-जैसे सामाजिक मानदंड और रीति-रिवाज बदलते हैं, कानून को भी अनुकूल होना चाहिए। प्रावधानों की व्याख्या करते समय बदलते सामाजिक रीति-रिवाजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सामाजिक वास्तविकताएं कानूनी रूप से गैर-पारंपरिक पारिवारिक संरचनाओं को पहचानने की आवश्यकता को इंगित करती हैं।
क्या है पूरा मामला ?
सबसे पहले 25 वर्षीय अविवाहित महिला ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर 23 सप्ताह और 5 दिनों की गर्भ को समाप्त करने की मांग करते हुए कहा कि उसकी गर्भावस्था एक सहमति से उत्पन्न हुई थी। हालांकि, वह बच्चे को जन्म नहीं दे सकती क्योंकि वह एक अविवाहित महिला है और उसके साथी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। हालांकि, चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने पाया कि अविवाहित महिलाएं, जिनकी गर्भावस्था एक सहमति से उत्पन्न हुई थी, गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति नियम, 2003 के तहत किसी भी खंड में शामिल नहीं हैं।
इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने 21 जुलाई, 2022 को एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें एम्स दिल्ली द्वारा गठित एक मेडिकल बोर्ड के अधीन उसे गर्भपात करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया था कि भ्रूण को महिला के जीवन के लिए जोखिम के बिना गर्भपात किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच का विचार था कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने अनावश्यक रूप से प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण लिया था, क्योंकि नियम 3 (बी) महिला की वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन की बात करता है, जिसके बाद विधवापन या तलाक की अभिव्यक्ति होती है। यह माना गया कि अभिव्यक्ति वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन को उद्देश्यपूर्ण व्याख्या दी जानी चाहिए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने 2021 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट में किए गए संशोधनों को ध्यान में रखा, जिसने अधिनियम की धारा 3 (2) के स्पष्टीकरण 1 में पति शब्द को पार्टनर के साथ प्रतिस्थापित किया और देखा कि अविवाहित महिलाओं को क़ानून के दायरे से बाहर करना कानून के उद्देश्य के खिलाफ है।
आदेश में कहा गया है, अविवाहित महिलाओं को गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने के अधिकार से वंचित करने का कोई आधार नहीं है, जब महिलाओं की अन्य श्रेणियों के लिए समान विकल्प उपलब्ध है। उपरोक्त परिसर में, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला था कि याचिकाकर्ता का मामला प्रथम दृष्टया अधिनियम के दायरे में आता है।