सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार
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सुप्रीम फैसला: ‘विवाहित हो या अविवाहित’ अब सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार

सुप्रीम फैसला: ‘विवाहित हो या अविवाहित’ अब सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अविवाहित महिलाओं को भी 20-24 सप्ताह के गर्भ को गर्भपात कराने की अधिकार है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स (MTP एक्ट) से अविवाहित महिलाओं को लिव-इन …
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