बरेली: भाजपा से निष्कासित ऋषभ ठाकुर की जमानत अर्जी खारिज, अब 21 को होगी सुनवाई

बरेली, अमृत विचार। चोरी और रंगदारी के मामले में जेल में बंद भाजपा आईटी सेल के मंडल प्रमुख सुभाषनगर निवासी ऋषभ ठाकुर की जमानत अर्जी सिविल जज सीनियर डिवीजन त्वरित न्यायालय/एसीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दी। निचली अदालत से अर्जी खारिज होने पर जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी दी गई है, जिस पर …

बरेली, अमृत विचारचोरी और रंगदारी के मामले में जेल में बंद भाजपा आईटी सेल के मंडल प्रमुख सुभाषनगर निवासी ऋषभ ठाकुर की जमानत अर्जी सिविल जज सीनियर डिवीजन त्वरित न्यायालय/एसीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दी। निचली अदालत से अर्जी खारिज होने पर जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी दी गई है, जिस पर 21 सितंबर को सुनवाई होगी।

वादी मुकदमा यशपाल सिंह ने थाना सुभाषनगर में तहरीर देकर बताया था कि उसकी गैर मौजूदगी में ऋषभ ठाकुर, अनीता सेठ, निर्मल यादव, गीता देवी व एक अन्य द्वारा 18 अगस्त को मकान के ताले तोड़ दिए व घर का सामान, नकदी आदि चोरी कर लिया है व वहां पहुंचने पर सभी ने जान से मारने की धमकी दी व सामान वापसी के लिए 20 हजार रुपये की रंगदारी मांगी।

सुभाषनगर पुलिस ने ऋषभ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गौरतलब है कि ऋषभ भाजपा के कई बड़े नेताओं के साथ फोटो वायरल कर लोगों पर रौब झाड़ता था। बाद में भाजपा महानगर अध्यक्ष डा केएम अरोड़ा ने ऋषभ ठाकुर को पार्टी से निष्कासित कर दिया था।

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