AMU के कुलपति की नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
On

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिकाकर्ता प्रोफेसर मुजाहिद बेग ने एक विशेष उम्मीदवार का पक्ष लेने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया है।

न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डी. रमेश की पीठ ने प्रोफेसर मुजाहिद बेग द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करने के बाद बुधवार को निर्णय सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया है कि प्रोफेसर नाइमा खातून जोकि कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज की पत्नी हैं, का कुलपति के पद पर चयन करने में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। याचिका के मुताबिक, कार्यवाहक कुलपति चयन प्रक्रिया की अध्यक्षता कर रहे हैं और उनकी पत्नी प्रोफेसर नाइमा खातून, कुलपति पद के लिए दावेदार हैं।  

यह भी पढ़ें:-Tahavvur Rana: NIA को मिली तहव्वुर राणा की 18 दिन की रिमांड, खुलेंगे 26/11 मुंबई हमले के कई राज

संबंधित समाचार