हाईकोर्ट ने उत्तराखंड PCS मेंस से बाहर किए गए अभ्यर्थियों के मामले में आयोग और सचिव से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने उत्तराखंड PCS मेंस से बाहर किए गए अभ्यर्थियों के मामले में आयोग और सचिव से मांगा जवाब

हल्द्वानी, अमृत विचार। उत्तराखंड पीसीएस प्री परीक्षा में कटआफ से अधिक अंक हासिल करने के बावजूद मेंस से बाहर किए गए 83 अभ्यर्थियों के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और कार्मिक सचिव से पांच सवालों का जवाब मंगलवार तक दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। याचिका में कहा …

हल्द्वानी, अमृत विचार। उत्तराखंड पीसीएस प्री परीक्षा में कटआफ से अधिक अंक हासिल करने के बावजूद मेंस से बाहर किए गए 83 अभ्यर्थियों के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और कार्मिक सचिव से पांच सवालों का जवाब मंगलवार तक दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

याचिका में कहा गया है कि वह बीएससी कृषि आनर्स योग्यताधारी हैं। आयोग को उन्होंने प्रत्यावेदन भी दिया, लेकिन कोई विचार नहीं किया गया। खंडपीठ ने इस मामले में आयोग के और कार्मिक सचिव से मंगलवार तक पांच सवालों के जवाब देने को कहा है। बताते चलें कि आयोग की प्री परीक्षा हो चुकी है जबकि मुख्य परीक्षा 23 अगस्त को होनी है।

हाईकोर्ट ने पूछा ये सवाल

हाईकोर्ट ने पूछा है कि उद्यान विकास अधिकारी पद के लिए कौन सी सेवा नियमावली लागू है?
1993 की नियमावली लागू है तो उसमें योग्यता का उल्लेख कहां है?
उद्यान में विज्ञान स्नातक कृषि, बीएससी कृषि या उद्यान के समकक्ष उपाधि किस विश्वविद्यालय या संस्थान से मिलती है?
अगर यह डिग्री नहीं मिलती है तो रूल्स से बाहर कैसे चले गए? क्या बीएससी कृषि उद्यान विकास अधिकारी के लिए मान्य है या नहीं?

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