बहराइच : गुंडा एक्ट का एक अपराधी जिला बदर, दूसरा छह माह तक दर्ज कराएगा उपस्थिति

बहराइच, अमृत विचार। त्योहार पर जिले में शांति बनाए रखने एक उद्देश्य से जिलाधिकारी ने गुंडा एक्ट के एक अपराधी को जिला बदर कर दिया है। जबकि एक अपराधी को संबंधित थाने में छह माह तक उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने जनपद में लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम …
बहराइच, अमृत विचार। त्योहार पर जिले में शांति बनाए रखने एक उद्देश्य से जिलाधिकारी ने गुंडा एक्ट के एक अपराधी को जिला बदर कर दिया है। जबकि एक अपराधी को संबंधित थाने में छह माह तक उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने जनपद में लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से एक अपराधी पर जिला बदर की कार्रवाई की है। डीएम ने अपराधी के विरूद्ध धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 06 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना हुज़ूरपुर अन्तर्गत निवासी करैला शहबाज़पुर के गजेन्द्र कुमार पुत्र मंगरे प्रसाद तथा थाना जरवल रोड अन्तर्गत निवासी मुस्तफाबाद अवनीश मिश्रा उर्फ पिन्टू पुत्र अच्चिदानन्द को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया गया है कि अपने से सम्बन्धित थाने में आगामी छः माह तक प्रत्येक माह की 15 व 30 तारीख को उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।
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