‘एक में जमानत मिली तो दूसरा केस दर्ज हो गया, ये क्या हो रहा है’, सपा नेता आजम खान की याचिका पर बोला SC

‘एक में जमानत मिली तो दूसरा केस दर्ज हो गया, ये क्या हो रहा है’, सपा नेता आजम खान की याचिका पर बोला SC

लखनऊ। सपा नेता आजम खान की याचिका पर आज बुधवार को सुनवाई के दौरान SC ने अहम टिप्पणी की है। SC ने कहा कि एक मामले में जमानत मिली तो नया केस दर्ज हो गया। ऐसा क्यों चल रहा है। एक के बाद एक 89 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं यूपी सरकार की तरफ …

लखनऊ। सपा नेता आजम खान की याचिका पर आज बुधवार को सुनवाई के दौरान SC ने अहम टिप्पणी की है। SC ने कहा कि एक मामले में जमानत मिली तो नया केस दर्ज हो गया। ऐसा क्यों चल रहा है। एक के बाद एक 89 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं यूपी सरकार की तरफ से पेश वकील ने कहा कि यह एक गलत धारणा है। हम इस पर हलफनामा दाखिल करेंगे। कोर्ट ने इसकी इजाजत देते हुए सुनवाई 17 मई के लिए स्थगित कर दी।

आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई में देरी पर SC ने नाराजगी जताते हुए इसे ‘न्याय के साथ मजाक’ बताया था। जस्टिस एल। नागेश्वर राव और जस्टिस बी। आर। गवई की बेंच ने कहा कि खान को 87 में से 86 मामलों में जमानत मिल चुकी है और वह 11 मई को इस मामले पर सुनवाई करेगी। बेंच ने कहा, ”उन्हें (खान) एक मामले को छोड़कर सभी मामलों में काफी पहले जमानत मिल चुकी है। यह न्याय के साथ मजाक है। हम और कुछ नहीं कहेंगे।”

एक मामले में जमानत मिली तो नया केस दर्ज हो गया, ऐसा क्यों चल रहा है

कोर्ट ने आगे कहा था कि हम बुधवार को सुनवाई करेंगे। इसके बाद आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आजम खान को एक मामले में जमानत मिली तो नया केस दर्ज हो गया। ऐसा क्यों चल रहा है। एक के बाद एक 89 केस दर्ज किए गए हैं।

दूसरी तरफ, इलाहाबाद HC ने शत्रु संपत्ति हड़पने के केस में आजम खान को मंगलवार को अंतरिम जमानत दे दी थी। आजम खान ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के लिए यह संपत्ति हड़पी थी। कोर्ट ने रामपुर के डीएम को 30 जून, 2022 तक जौहर विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित शत्रु संपत्ति का कब्जा लेने और एक चहारदीवारी खड़ी करने का निर्देश दिया। जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने अपने निर्देश में कहा कि, जमीन का कब्जा लेने की कवायद डीएम रामपुर की संतुष्टि के मुताबिक पूरा होने पर आजम खान की अंतरिम जमानत, नियमित जमानत में तब्दील हो जाएगी।

बता दें कि 13.842 हेक्टेयर की विवादित जमीन इमामुद्दीन कुरैशी नाम के शख्स की थी जो देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान चला गया और उसने वहां की नागरिकता ले ली थी।

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