हल्द्वानी: 15 दिन के भीतर अपात्र अपना राशन कार्ड कर दें जमा वरना दर्ज होगी रिपोर्ट, राशन की भी होगी वसूली

हल्द्वानी: 15 दिन के भीतर अपात्र अपना राशन कार्ड कर दें जमा वरना दर्ज होगी रिपोर्ट, राशन की भी होगी वसूली

हल्द्वानी,अमृत विचार। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने नैनीताल जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की परिधि से बाहर हुए और अपात्र हो चुके राशन कार्ड धारकों से 15 दिनों के भीतर अपना राशन कार्ड पूर्ति कार्यालय में जमा करने की के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी कि यदि कोई अपात्र राशन कार्ड जमा नहीं करता …

हल्द्वानी,अमृत विचार। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने नैनीताल जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की परिधि से बाहर हुए और अपात्र हो चुके राशन कार्ड धारकों से 15 दिनों के भीतर अपना राशन कार्ड पूर्ति कार्यालय में जमा करने की के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी कि यदि कोई अपात्र राशन कार्ड जमा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

डीएम गर्ब्याल ने कहा कि कोविड-19 की महामारी के मद्देनजर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के कार्डधारकों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत निशुल्क राशन बांटा जा रहा है। यह योजना वर्तमान मे भी लागू है, लेकिन अपात्र, अयोग्य कार्डधारकों की वजह से पात्रों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी अपात्र, अयोग्य राशन कार्ड धारक 15 दिनों के भीतर अपना राशन कार्ड जिला पूर्ति कार्यालय या ब्लॉक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

डीएम ने कहा कि जिला पूर्ति अधिकारी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों का जांच, सत्यापन के निर्देश दिए हैं। इस दौरान यदि कोई अपात्र कार्डधारक मिलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अपात्र कार्ड धारक से कुल लिए गए राशन की वसूली, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 और आवश्यक वस्तु अधिनियम-1995 के तहत कार्रवाई की जाएगी।