पीलीभीत: अच्छी खबर! अब खाद्य तेलों के दामों में आएगी गिरावट

पीलीभीत: अच्छी खबर! अब खाद्य तेलों के दामों में आएगी गिरावट

अमृत विचार, पीलीभीत। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने खाद्य तेल की कीमत नियंत्रित करने के लिए खुदरा और थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक लिमिट तय कर दी है। जिन विक्रेताओं के पास स्टॉक लिमिट से अधिक मात्रा होगी, उन्हें 30 दिनों में स्टॉक निर्धारित सीमा के अंदर लाना होगा। ऐसा नहीं करने वालों …

अमृत विचार, पीलीभीत। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने खाद्य तेल की कीमत नियंत्रित करने के लिए खुदरा और थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक लिमिट तय कर दी है। जिन विक्रेताओं के पास स्टॉक लिमिट से अधिक मात्रा होगी, उन्हें 30 दिनों में स्टॉक निर्धारित सीमा के अंदर लाना होगा। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किया है। बताते हैं कि खाद्य तेल का आयात यूक्रेन और रूस से होता है। दोनों देशों के बीच तनाव को के चलते इसमें दिक्कत आ रही है। इसी के चलते खाद्य तेल के दाम को नियंत्रित करने को लेकर सरकार की ओर यह कदम उठाया गया है।

जारी आदेश के क्रम में जिला खाद्य विपणन अधिकारी ज्ञानचदं वर्मा ने बताया कि शासन द्वारा खाद्य तेलों और तिलहन के स्टॉक होल्डर्स जैसे मिलर्स, एक्सट्रेक्टर, रिफाइनर, स्टाकिस्ट एवं थोक विक्रेता आदि पर लिमिट तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। जारी आदेश के अनुसार खुदरा विक्रेता खाद्य तेल का 30 क्विंटल, थोक विक्रेता 500 क्विंटल और डिपो होल्डर 1000 क्विंटल का स्टॉक रख सकेंगे।

वहीं खाद्य तिलहन का स्टॉक खुदरा विक्रेता 100 क्विंटल और थोक विक्रेता 2000 क्विंटल रख सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी विक्रेता के पास स्टाक निर्धारित सीमा से अधिक है तो विक्रेता को इसकी घोषणा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के पोर्टल पर करनी होगी। साथ ही 30 दिन के भीतर स्टॉक को निर्धारित सीमा में लाना होगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश 31 दिसंबर तक के लिए लागू किया गया है।

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