बरेली: बैंगनी रंग के पेन से ही डालना होगा अपना मत

बरेली, अमृत विचार। चुनाव आयोग की ओर से इस बार विधान परिषद के चुनाव के लिए नए सिरे से व्यवस्था बनाई गई है। चुनाव आयोग की तरफ से इस बार मतदान पूरा करने के लिए बैंगनी रंग का पेन बूथ पर भेजी जा रही है। वहीं पोलिंग पार्टियों के साथ इस महत्वपूर्ण पेन को वोटिंग …
बरेली, अमृत विचार। चुनाव आयोग की ओर से इस बार विधान परिषद के चुनाव के लिए नए सिरे से व्यवस्था बनाई गई है। चुनाव आयोग की तरफ से इस बार मतदान पूरा करने के लिए बैंगनी रंग का पेन बूथ पर भेजी जा रही है। वहीं पोलिंग पार्टियों के साथ इस महत्वपूर्ण पेन को वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों पर भेजा जाएगा।
बरेली स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2022 के लिए 9 अप्रैल को मतदान होना है। मतदान के दिन मतदान स्थल पर कोई भी मतदाता मतदान पहचान पत्र विकल्प के अतिरिक्त अन्य कोई पेपर, पेन, माचिस, बीड़ी, पान मसाला, पानी बोतल, मोबाइल फोन इत्यादि नहीं ले जा सकते हैं। सीडीओ चंद्रमोहन गर्ग ने बताया कि मतदाता को पीठासीन अधिकारी द्वारा मत अभिलिखित करने के लिए बैंगनी रंग का पेन दिया जायेगा। मत अभिलिखित करने के बाद बैंगनी रंग का पेन पीठासीन अधिकारी को वापस कर देना होगा।
किसी दूसरे पेन से मत अभिलिखित करने पर मतपत्र अवैध हो जायेगा। मतदाता जिस उम्मीदवार को अपना मत देना चाहते हैं, वह उम्मीदवार के नाम के सामने अपनी वरीयता के क्रम में केवल अंक 1,2,3 लिखेगें। अपना मतपत्र मान्य करने के लिए यह आवश्यक है कि एक उम्मीदवार के सामने “1” अंक लिखते हुए अपनी वरीयता दर्शायें अन्य वरीताएं वैकल्पिक है।
वैलेट पेपर पर कुछ भी लिखने से होगी मनाही
चुनाव आयोग के मुताबिक, बैलेट पेपर पर अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर और किसी प्रकार के क्रॉस या सही के साइन का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है। वोटर्स को बूथ पर पहचान पत्र के रूप मे वोटर आईडी, फोटो युक्त कोई आईडी या स्थानीय प्राधिकार की ओर से सदस्यों के लिए निर्गत कोई पहचान पत्र। इन तीनों में से कोई एक दिखाने के बाद ही वोट डालने दिया जाएगा।
बैठक कर दी गई जानकारी
रविवार को जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें समस्त अभ्यर्थियों को अवगत कराया गया कि उक्त निर्वाचन में मतदान कैसे किया जाएगा। मतदान के प्रयोजन के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंगनी स्केच पेन का ही प्रयोग किया जाएगा।