मोहाली की अदालत में पेश हुए बिक्रम सिंह मजीठिया

चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए मादक पदार्थों से जुड़े एक मामले में बृहस्पतिवार को मोहाली की अदालत में पेश हुए। अदालत परिसर में प्रवेश करने से पहले बाहर संवाददाताओं से बात करते हुए मजीठिया ने कहा कि, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश …
चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए मादक पदार्थों से जुड़े एक मामले में बृहस्पतिवार को मोहाली की अदालत में पेश हुए। अदालत परिसर में प्रवेश करने से पहले बाहर संवाददाताओं से बात करते हुए मजीठिया ने कहा कि, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार मैं मोहाली की अदालत के समक्ष पेश हुआ हूं।
शीर्ष अदालत ने हाल ही में पंजाब पुलिस को राज्य के पूर्व मंत्री को मादक पदार्थों से जुड़े एक मामले में 23 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया था ताकि वह राज्य में चुनाव प्रचार कर सकें। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने हालांकि मजीठिया को 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था।
उच्चतम न्यायालय की पीठ ने मामले में आत्मसमर्पण करने के बाद निचली अदालत को मजीठिया की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई और शीघ्र निर्णय लेने का भी निर्देश दिया था। मजीठिया की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 24 जनवरी को खारिज कर दी थी । शिरोमणि अकाली दल के नेता के खिलाफ पिछले साल 20 दिसंबर को स्वापक औषधि एवं मन-प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
इसके बाद मजीठिया ने जमानत के लिए शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की थी। शिअद के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के बहनोई और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के भाई मजीठिया ने 20 फरवरी को अमृतसर पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। उनके खिलाफ कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव लड़ रहे हैं।
इसे भी पढ़ें-