बरेली: छुरियों से ताबड़तोड वार कर ससुर की हत्या करने वाले को उम्रकैद

बरेली, विधि संवाददाता, अमृत विचार। चाकू छुरियों से ताबड़तोड वार कर चचिया ससुर की हत्या करने और पत्नी पर जानलेवा हमला कर गंभीर घायल करने के आरोपी भमौरा के आलमपुर जाफराबाद निवासी बबलू उर्फ राजेश सत्र परीक्षण में दोषी पाया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-6 अब्दुल कैयूम ने आरोपी को आजीवन कारावास …
बरेली, विधि संवाददाता, अमृत विचार। चाकू छुरियों से ताबड़तोड वार कर चचिया ससुर की हत्या करने और पत्नी पर जानलेवा हमला कर गंभीर घायल करने के आरोपी भमौरा के आलमपुर जाफराबाद निवासी बबलू उर्फ राजेश सत्र परीक्षण में दोषी पाया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-6 अब्दुल कैयूम ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 40 हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया। दो अन्य आरोपियों में रामपाल व राजेन्द्र को दोषमुक्त कर दिया।
एडीजीसी क्राइम सुनील सिंह व मनोज वाजपेयी ने बताया कि मृतक के भाई मनोहर लाल ने थानाध्यक्ष भुता को तहरीर देकर बताया था कि दामाद बबलू पुत्री पिंकी को परेशान रखता था। इस कारण मेरी लड़की दो माह पूर्व अपनी ससुराल से मायके में आ गयी थी। 6 जून 2015 को रात में भुता में मंगली राम की लड़की की शादी थी, जिसमें मेरा दामाद बबलू और उसके परिवार के लोग आये थे। रात करीब 11.30 बजे दामाद बबलू, उसके भाई राजेश व रामपाल अपने हाथों में छुरी व चाकू लेकर मेरे द्वार पर आ गये और इन लोगों ने मेरी बेटी पिंकी व मेरे भाई प्रतिपाल के ऊपर जान से मारने की नियत से कातिलाना वार किये। जिससे दोनों को प्राणघातक चोंटे आयीं। मौके से बबलू को पकड़ लिया। अन्य फरार हो गये। चुटहैल प्रतिपाल की मौत हो गयी। अभियोजन ने परीक्षण के दौरान 8 गवाह कोर्ट में पेश किये थे।
कोर्ट के आदेश के बाद भी हलाला पीड़िता के पति को गिरफ्तार नहीं कर रही पुलिस
बरेली। हलाला पीड़ित महिला के हक में फैमिली कोर्ट ने 7 फरवरी 2020 को भरण पोषण की रकम 4 हजार प्रतिमाह व 5 हजार रुपये एकमुश्त दिलाये जाने का आदेश पति को दिया था, लेकिन पति ने पीड़ित पत्नी को अब तक कोई रकम अदा नहीं की। पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद भी रिकवरी वारण्ट का तामिला नहीं कराया है। पीड़िता का अब तक पति पर कुल 2 लाख 28 हजार रुपये बकाया है, जिसको दिलाने की याचना कोर्ट से की गयी।
महिला के अधिवक्ता भूपेन्द्र सिंह भड़ाना ने बताया कि 7 सितम्बर 2021 को कोर्ट ने थाना प्रभारी प्रेमनगर को रकम वसूलकर कोर्ट भेजने का आदेश दिया था मगर पुलिस ने आदेश का अनुपालन नहीं किया, जिस पर 29 सितम्बर 2021 व 23 अक्टूबर 2021 को दोबारा रकम वसूलने व पति को गिरफ्तार करने का आदेश दिया मगर पुलिस द्वारा अभी तक कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं कराया गया है। फैमिली कोर्ट ने थाना प्रभारी को रिकवरी/अरेस्ट वारंट तामिल कराने के लिए एक अवसर और प्रदान करते हुए सुनवाई को 28 जनवरी की तिथि नियत की है।