लखीमपुर-खीरी: दोष सिद्ध होने पर हत्यारोपी को आजीवन कारावास, जुर्माना

लखीमपुर-खीरी, अमृत विचार। सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने हत्या के एक मामले में आरोप सिद्ध होने पर हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन अधिकारी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि थाना नीमगांव के गांव टिकौला निवासी रामचंदर उर्फ चंदर 26 जून …
लखीमपुर-खीरी, अमृत विचार। सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने हत्या के एक मामले में आरोप सिद्ध होने पर हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन अधिकारी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि थाना नीमगांव के गांव टिकौला निवासी रामचंदर उर्फ चंदर 26 जून 2013 को टिकौला बाजार गया था, जहां दोपहर करीब 1.30 बजे उसकी बगौड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी।
पुलिस ने मृतक के भाई सुनील कुमार की तरफ से रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचक ने हत्या के आरोप में इसी थाना क्षेत्र के गांव संडिलवा निवासी बब्लू को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय मं दाखिल किया था। शुक्रवार को जिला सत्र न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जिला सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने बब्लू को हत्या का दोषी पाया। इस पर अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजाई सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
शर्ट की टूटी आधी बटन और खून के धब्बे बने मजबूत साक्ष्य
डीजीसी अरविंद पांडेय ने बताया कि इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। विवेचक ने निपुणता के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया था। उसे शर्ट की टूटी आधी बटन मौके पर मिली थी। पुलिस ने शिवाला तिराहे से गिरफ्तार आरोपी बब्ब्लू की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त गन्ना काटने वाली बगौड़ी और घटना के समय पहली शर्ट बरामद की थी। शर्ट और उसमें लगी एक बटन आधी टूटी थी। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जब खून के धब्बे और बटन की जांच कराई गई तो मृतक के खून के धब्बे मिले थे, जो इस हत्या के मामले में अहम सबूत साबित हुए हैं।