कासगंज: चंदन गुप्ता हत्याकांड...दोनों बरी आरोपियों को कोर्ट से जमानती वारंट, हाईकोर्ट में 19 मई को सुनवाई

Amrit Vichar Network
Published By Monis Khan
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कासगंज, अमृत विचार। 26 जनवरी 2018 को तिरंगा रैली के दौरान कासगंज में दंगा हुआ। चंदन की गुप्ता की गोली लगने से मौत हो गई थी। सात दिन तक शहर सुलगता रहा। मामले की सुनवाई एनआईए कोर्ट में हुई। 28 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई। दो आरोपियों को बरी किया गया। अब दोनों बरी किए गए आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किए हैं। इस मामले में 19 मई को सुनवाई होनी तय की गई है।

26 जनवरी 2018 को तिरंगा रैली दंगे 30 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मामला लखनऊ की  एनआईए कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने दो आरोपी असीम कुरैशी, नसरूदीन को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था, जबकि 28 लोगों को आजीवन करावास की सजाई सुनाई। पीड़ित पक्ष चंदन गुप्ता के पिता सुशील गुप्ता ने दोनों के खिलाफ हाईकोर्ट में  क्रिमिनल अपील दायर कर दी। हाईकोर्ट ने इस अपील पर सुनवाई करते हुए दोनों के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 19 मई को मुकर्रर कर दी है।

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