तलाक-ए-हसन
देश  उत्तर प्रदेश 

सुप्रीम कोर्ट ने ‘तलाक-ए-हसन’ के खिलाफ याचिकाओं को किया स्वीकार

सुप्रीम कोर्ट ने ‘तलाक-ए-हसन’ के खिलाफ याचिकाओं को किया स्वीकार नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने ‘तलाक-ए-हसन’ और अन्य सभी प्रकार के ‘एकतरफा न्यायेत्तर तलाक’ को असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं को मंगलवार को स्वीकार कर लिया। ‘तलाक-ए-हसन’ के तहत मुस्लिम समुदाय के पुरुष तीन महीने की अवधि में प्रति माह एक बार ‘तलाक’ बोल कर वैवाहिक संबंध तोड़ सकते हैं। न्यायमूर्ति एस.के. …
Read More...

Advertisement

Advertisement