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गोल आकार के पापड़ पर जीएसटी लगता है या वर्गाकार, सीबीआईसी ने स्पष्ट किया अपना रुख

गोल आकार के पापड़ पर जीएसटी लगता है या वर्गाकार, सीबीआईसी ने स्पष्ट किया अपना रुख नई दिल्ली। पापड़ देश में कहीं भी किसी भी नाम से जाना जाता हो, उस पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं लगता है। साथ ही उसके आकार के आधार पर कर की दरें अलग-अलग नहीं होती है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है। सीबीआईसी का यह …
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