मुरादाबाद : कैबिनेट मंत्री भूपेन्द्र सिंह और विधायक रितेश गुप्ता समेत 70 आरोपी बरी

मुरादाबाद : कैबिनेट मंत्री भूपेन्द्र सिंह और विधायक रितेश गुप्ता समेत 70 आरोपी बरी

मुरादाबाद, अमृत विचार। जिले के चर्चित कांठ बवाल में कोर्ट ने सात साल बाद आखिरकार फैसला सुना दिया है। सुनवाई के बाद साक्ष्य के अभाव में कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह व शहर विधायक रितेश गुप्ता समेत 70 आरोपी भाजपाइयों को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है, जबकि दो आरोपी भाजपाइयों की फाइल अभी …

मुरादाबाद, अमृत विचार। जिले के चर्चित कांठ बवाल में कोर्ट ने सात साल बाद आखिरकार फैसला सुना दिया है। सुनवाई के बाद साक्ष्य के अभाव में कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह व शहर विधायक रितेश गुप्ता समेत 70 आरोपी भाजपाइयों को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है, जबकि दो आरोपी भाजपाइयों की फाइल अभी विचाराधीन है। विधानसभा चुनाव से पहले आए इस फैसले से भाजपाइयों में हर्ष है।

चार जुलाई वर्ष 2014 को सपा सरकार में कांठ के ग्राम अकबरपुर चेंदरी में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद के बाद चल रही पंचायत में बवाल हो गया था। इस दौरान जमकर पथराव करते हुए भाजपाई रेलवे ट्रैक पर आ गए थे। पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया था। इस मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष राजकुमार शर्मा ने कांठ थाने में मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह व शहर विधायक रितेश गुप्ता समेत तमाम भाजपाइयों पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वाद-विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।

सुनवाई के दौरान छह आरोपी भाजपाइयों की मौत हो चुकी थी। इस मामले की सुनवाई पुनीत गुप्ता के एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। सभी आरोपियों के अलावा 24 गवाहों से बहस व जिरह के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। मंगलवार को कोर्ट ने करीब सात साल बाद इस चर्चित बवाल पर फैसला सुनाया।

निर्धारित वक्त से पहले ही कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह व शहर विधायक रितेश गुप्ता समेत सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए। अपर शासकीय अधिवक्ता मनीष भटनागर ने बताया कि कोर्ट ने 70 आरोपियों को बरी कर दिया है। जबकि दो की फाइल अलग होने के कारण मामला अभी विचाराधीन है।