Pakistan: इमरान खान के खिलाफ अवमानना का मामला खारिज

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने ‘आजादी मार्च’ के दौरान उच्चतम न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन को लेकर शीर्ष अदालत में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला गुरुवार को दायर किया, जिसे अदालत ने अब खारिज कर दिया है। इस्लामाबाद के प्रतिबंधित रेड जोन के …
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने ‘आजादी मार्च’ के दौरान उच्चतम न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन को लेकर शीर्ष अदालत में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला गुरुवार को दायर किया, जिसे अदालत ने अब खारिज कर दिया है।
इस्लामाबाद के प्रतिबंधित रेड जोन के डी-चौक पर रैली आयोजित करने की घोषणा कर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने खुलेआम शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन किया। इसके मद्देनजर पाकिस्तान की सरकार ने गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष इमरान के खिलाफ याचिका दायर की थी। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, शीर्ष अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए एक बड़ी पीठ का गठन किया।
बुधवार को शीर्ष अदालत ने सरकार को निर्देश दिया था कि जन समारोह के आयोजन के लिए राजधानी के एच-9 और जी-9 इलाके के बीच कुछ हिस्सा मुहैया कराई जाए। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘आजादी मार्च’ को रोकने के लिए सड़कों को अवरूद्ध किए जाने के सरकार के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया गया।
ये भी पढ़ें:- पाकिस्तान में हिंसा के बाद आजादी मार्च खत्म, 6 दिन का अल्टीमेटम देकर वापस लौटे इमरान