चित्रकूट: तांत्रिक की हत्या में दो भाइयों को उम्रकैद की सजा

चित्रकूट, अमृत विचार। झाड़फूंक कर गर्भस्थ शिशु को बचा न पाने पर दो भाइयों ने एक तांत्रिक की गोली मारकर हत्या कर दी। न्यायालय ने इनको आजीवन कारावास और बीस-बीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपालदास ने बताया कि छह दिसंबर 2017 को मऊ थाने में बरियारी कला …

चित्रकूट, अमृत विचार। झाड़फूंक कर गर्भस्थ शिशु को बचा न पाने पर दो भाइयों ने एक तांत्रिक की गोली मारकर हत्या कर दी। न्यायालय ने इनको आजीवन कारावास और बीस-बीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपालदास ने बताया कि छह दिसंबर 2017 को मऊ थाने में बरियारी कला निवासी वर्मा केवट ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पांच दिसंबर की रात उसका बड़ा भाई छेदीलाल पुत्र अजय के साथ चारपाई पर सो रहा था कि उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। वादी के अनुसार, छेदीलाल झाड़फूंक करता था और उसने छह हजार रुपये लेकर रामबली की गर्भवती पत्नी की झाड़फूंक की थी। इसके बाद भी गर्भ खराब हो गया था। इसके बाद रामबली छेदीलाल से पैसा वापस मांग रहा था और इसे लेकर दोनों में विवाद भी हुआ था।

पुलिस ने विवेचना के बाद रामबली, चुनकाई समेत तीन के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया था। तीसरे आरोपी के बाल अपचारी होने के चलते उसका आरोपपत्र किशोर न्याय बोर्ड को भेजा गया था। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने निर्णय सुनाया। दोषसिद्ध होने पर चुनकाई व रामबली केवट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने दोनों पर बीस- बीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।

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