बरेली: अब रिजर्वेशन की तर्ज पर होंगी रजिस्ट्रियां, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

बरेली, अनुपम सिंह, अमृत विचार। शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब जमीन और मकान की रजिस्ट्री के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर में बदलाव के बाद लागू की गई नई व्यवस्था से बड़ी राहत मिलेगी। रेल टिकट के रिजर्वेशन की तर्ज पर रजिस्ट्रियां भी हो सकेंगी। बैनामा के लिए …

बरेली, अनुपम सिंह, अमृत विचार। शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब जमीन और मकान की रजिस्ट्री के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर में बदलाव के बाद लागू की गई नई व्यवस्था से बड़ी राहत मिलेगी। रेल टिकट के रिजर्वेशन की तर्ज पर रजिस्ट्रियां भी हो सकेंगी। बैनामा के लिए निबंधन दफ्तर में भीड़ लगाना नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय ही सॉफ्टवेयर समय और तारीख बता देगा। किसी भी जोन में बैनामा करा सकते हैं।

जिला मुख्यालय पर जोन प्रथम और जोन द्वितीय के कार्यालय हैं। दोनों एक ही भवन में हैं। दोनों निबंधन कार्यालयों के क्षेत्र भी अलग-अलग हैं। जिस क्षेत्र में जो भी जमीन, मकान पड़ता है, उसका बैनामा उसी जोन में अब तक होता था, लेकिन अब इस प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। अब शहरी क्षेत्र के लोग किसी भी जोन में प्रॉपर्टी का बैनामा करा सकते हैं। ऐसा साॅफ्टवेयर में बदलाव के बाद हुआ है। इससे एक और बड़ी राहत लोगों को मिलेगी।

अब तक रजिस्ट्री के लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करते समय जो समय और तारीख मिलती थी, उस समय में भी स्लॉट अधिक हो जाने या फिर कोई अन्य समस्याएं आने से रजिस्ट्री नहीं हो पाती थी पर अब ऐसा हरगिज नहीं होगा। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद ठीक रेल टिकट के रिजर्वेशन की तरह आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो जो तारीख और समय आपको सॉफ्टवेयर देगा, उसी तारीख और वक्त पर आपका बैनामा हो जाएगा, इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकेगा।

टिकट की तरह कर सकते हैं बदलाव

निबंधन कार्यालय से जुड़े जानकारों के अनुसार जिस तरह से रेल टिकट का रिजर्वेशन कराने के बाद जिम्मेदार इसमें खुद से कोई बदलाव नहीं कर सकते है, ठीक उसी तरह से रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराने के बाद निबंधन कार्यालय के जिम्मेदार कुछ नहीं कर सकते। हां, अगर पंजीकरण करने वाला व्यक्ति कोई बदलाव करना चाहता है तो वह खुद से वेबसाइट पर जाकर बदलाव कर सकेगा। ठीक उसी तरह से जैसे रेल टिकट के रिजर्वेशन के बाद लोग खुद ही टिकट कैंसिल कर लेते हैं।

इसलिए लागू की गई नई व्यवस्था

सब रजिस्ट्रार रामेंद्र श्रीवास्तव के अनुसार अब तक निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन इस व्यवस्था के बाद वह अपने तय समय और तारीख पर पहुंचेंगे। रजिस्ट्री आसानी से हो जाएगी। वहीं, विकसित क्षेत्रों से रजिस्ट्रियां अधिक हो रहीं हैं, जबकि दूसरे क्षेत्र से कम हो रही है, इससे एक जोन में ज्यादा दबाव होता है। ऐसे में समवर्ती क्षेत्राधिकार की इस व्यवस्था से शहरी क्षेत्र का व्यक्ति किसी भी जोन में बैनामा करा सकता है।

ग्रीन का मतलब स्लॉट खाली

रजिस्ट्री के लिए WWW.igrsup.gov.in पर लॉगिन करना होगा। वेबसाइट खुलने के बाद निबंधन की इस विभागीय वेबसाइट पर आपके सामने पूरी जानकारी होगी। उसे ऑनलाइन भरने के बाद सबमिट करते समय स्लाॅट खाली होने पर ग्रीन कॉलम आएगा। जबकि स्लॉट फुल होने पर रेड कॉलम आएगा। ग्रीन का मतलब आपका पंजीकरण हो जाएगा और लाल का मतलब नहीं।

तहसीलों में भी लागू हो सकती है व्यवस्था

जिले की तहसीलों में स्थित निबंधन कार्यालयों में भी इस व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। हालांकि, अभी यह व्यवस्था सिर्फ शहरी क्षेत्र में ही है। माना जा रहा है अगर यह प्रक्रिया कारगर हुई तो तहसीलों में भी इसे अमल में लाया जाएगा। ऐसी संभावना जताई जा रही है।

शहरी क्षेत्र के निबंधन कार्यालयों में यह व्यवस्था लागू हो चुकी है। जहां पर एक से अधिक दफ्तर हैं, वहां ऐसा किया गया है। तहसीलों में अभी व्यवस्था नहीं है। इस प्रक्रिया के लागू होने से लोग अब किसी भी जोन में रजिस्ट्री करा सकेंगे।- प्रेमदत्त मिश्र, एआईजी स्टांप बरेली

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