बाराबंकी: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 12 साल की सजा

बाराबंकी: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 12 साल की सजा

बाराबंकी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। घटना 8 दिसंबर 2017 को हुई थी। पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने बताया कि पुलिस के मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी की प्रभावी पैरवी के कारण यह संभव हो सका …

बाराबंकी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। घटना 8 दिसंबर 2017 को हुई थी। पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने बताया कि पुलिस के मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी की प्रभावी पैरवी के कारण यह संभव हो सका है।

उन्होंने बताया कि 8 दिसंबर 2017 को सुबेहा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था कि सुबेहा थाना क्षेत्र के अहीर गांव निवासी राकेश गुप्ता पुत्र शिव बहादुर गुप्ता ने वादी की बेटी के साथ दुष्कर्म किया है इस मामले में राकेश गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। न्यायालय में मुकदमा लंबित था जिसमें गुरुवार को सजा सुनाई गई।

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