बरेली: आज से खुलेंगे होटल, रेस्टोरेंट व मॉल, पाबंदियों के साथ मिलेगी छूट

बरेली: आज से खुलेंगे होटल, रेस्टोरेंट व मॉल, पाबंदियों के साथ मिलेगी छूट

बरेली, अमृत विचार। आज से कोविड की नयी गाइड लाइन लागू हो रही है। दो दिन के साप्ताहिक बंदी के साथ होटल, रेस्टोरेंट व माल खोले जाएंगे। नई कोविड गाइड लाइन के तहत जिले में बाजार सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खुलेगा। इनके प्रवेश द्वार पर पल्स ऑक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर और सैनेटाइजर …

बरेली, अमृत विचार। आज से कोविड की नयी गाइड लाइन लागू हो रही है। दो दिन के साप्ताहिक बंदी के साथ होटल, रेस्टोरेंट व माल खोले जाएंगे। नई कोविड गाइड लाइन के तहत जिले में बाजार सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खुलेगा। इनके प्रवेश द्वार पर पल्स ऑक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर और सैनेटाइजर की अनिवार्यता रहेगी। शहर के मॉल्स भी सोमवार से शुक्रवार तक ही खोले जा सकेंगे। मिठाई, स्ट्रीट फूड व फास्ट फूड की दुकानों पर बैठकर या खड़े होकर खाने की अनुमति होगी।

जिला मजिस्ट्रेट नितीश कुमार ने रविवार को गाइडलाइन जारी करते हुए बताया कि शादी समारोह व अन्य आयोजनों में पाबंदियां बरकरार रहेंगी। बंद स्थानों के आयोजनों पर एक समय पर अधिकतम 50 लोगों को ही आमंत्रित किया जा सकेगा। शहर के पार्क, प्राणी उद्यान, पुरातत्व विभाग के स्माकर आदि स्थल खोले जा सकेंगे। सभी धर्म स्थलों पर एक बार में 50 से ज्यादा श्रद्धालुओं के एकत्र होने की मनाही होगी।

शहर के रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा व बस अड्डों पर स्क्रीनिंग व एंटीजन टेस्टिंग की व्यवस्था अनिवार्य है और कोविड लक्षण वाले यात्रियों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा जाएगा। तीनपहिया वाहन पर चालक के साथ दो यात्री, ई-रिक्शा में चालक समेत तीन व चार पहिया वाहन में चार लोग ही एक साथ यात्रा कर सकेंगे। स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। माध्यमिक व उच्च शिक्षण संस्थाओं व कोचिंग संस्थाओं को ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति रहेगी। बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए आवाजाही की इजाजत रहेगी।

रेस्तरां, होटल, माल्स आदि जगहों पर लोगों के बैठने को वैकल्पिक कुर्सियों की व्यवस्था की जाएगी। दो कुर्सियों के बीच की कुर्सी पर क्रॉस निशान का प्रयोग करते हुए शारीरिक दूरी का पालन कराना होगा। सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल व जिमों की बंदी आगे के आदेशों तक जारी रहेगी। शासन द्वारा प्रशासन को निर्देशित करते हुए कहा गया कि पुलिस को गश्त करते हुए भीड़ को एकत्र होने से रोकना होगा और भीड़भाड़ व जुलूस आदि पर पूर्ण प्रतिबंध अग्रिम आदेशों तक लगाना होगा।

वहीं ट्रैफिक को सुचारू रूप से संचालित करते हुए जाम की समस्या न हो इसके प्रयास किए जाने चाहिए। जिला स्तर पर हर रोज कोविड कमांड सेंटर पर नए संक्रमितों को लेकर चिकित्सा विभाग से समीक्षा की जाएगी और महामारी को न्यूनतम स्तर पर लाने के प्रयास किए जाएंगे। कोविड गाइडलाइन के नए नियम कंटोनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगह लागू किए जाएंगे। दूसरी तरफ जिले में 500 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आने पर सभी कर्फ्यू छूटों को समाप्त कर दिया जाएगा और पाबंदियां लागू कर दी जाएंगी।

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