पीलीभीत: एक रुपये का छोटा सिक्का, दस रुपये का बिना आर वाला सिक्का न लेना दंडनीय अपराध

पीलीभीत, अमृत विचार: लंबे समय से एक रुपये के छोटे सिक्के, दस रुपये के बिना आर वाले सिक्के बाजार में व्यापारियों द्वारा स्वीकार नहीं किए जा रहे थे। साथ ही करेंसी नोटों की माला बनाकर बिक्री की जा रही है। इसे लेकर हुई एक शिकायत के बाद डीएम की ओर से सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। जिसमें ऐसा करना विधिक राय के तहत दंडनीय अपराध बताया गया है।
शहर के रहने वाले पीयूष शुक्ला एडवोकेट ने बीते दिनों एक शिकायत की थी। जिसमें बताया था कि व्यापारियों द्वारा एक रुपये का छोटा सिक्का, 10 रुपये का सिक्का जिसमें आर नहीं लिखा है। उसे व्यापारियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। साथ ही करेंसी नोटों की माला बनाकर बाजार में बिक्री हो रही है। इसे राष्ट्रीय मुद्रा का अपमान बताते हुए सीआरपीसी की धारा 1
24 (ए) राजद्रोह श्रेणी का अपराध बताया गया था। इस संबंध में जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और वरिष्ठ कोषाधिकारी से आख्या मांगी। इसके बाद तीन अप्रैल 2024 को जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी से विधिक राय ली गई।
जिसमें बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को भारत सरकार द्वारा जारी वैध मुद्रा को अस्वीकार करने का अधिकार व मुद्रा को विक्रय करने का अधिकार नहीं है। अगर किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा किया जाता है तो वह देश कर सम्प्रभुता को अस्वीकार कर रहा है, जोकि धारा 152 बीएनएस के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
इसे लेकर अब डीएम की ओर से एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। जिसमें कहा है कि जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की विधिक राय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
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