Bareilly: नाबालिग से दुष्कर्म करने पर दोषी को 20 साल की सजा, जानें पूरा मामला

Bareilly: नाबालिग से दुष्कर्म करने पर दोषी को 20 साल की सजा, जानें पूरा मामला

बरेली, अमृत विचार: नाबालिग लड़की (17) को बहला फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी थाना क्योलड़िया के गांव भौवा बाजार निवासी मो. नईम को कोर्ट ने परीक्षण में दोषी पाया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट कुमार मयंक ने उसे 20 वर्ष कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जाएगी।

सरकारी वकील सुभव कुमार मिश्रा के अनुसार पीड़िता के पिता ने थाना क्योलड़िया में तहरीर देकर बताया था कि नाबालिग पुत्री 11 दिसम्बर 2023 को अपनी मां साथ सोई हुई थी। पत्नी रात करीब 12 से 1 के बीच पेशाब को उठी तो देखा पुत्री नहीं थी।

उसकी पुत्री से एक साल पहले मो. नईम छींटाकशी कर चुका था। इसलिए रात में ही नईम के घर गया तो वह भी घर पर नहीं था। उसके पिता ने बताया कि तुम्हारी बेटी एक दो दिन में आ जाएगी। दो दिन बाद फिर गया तो नईम के परिवार वालों ने गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी। पुत्री अपने साथ घर में रखी नकदी और मां का जेवर भी ले गई।

पुलिस ने बहला फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज की और विवेचना के दौरान पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया था। पीड़िता ने बताया कि नईम साथ में स्कूल में पढ़ता था। 11 दिसंबर 2023 की रात में नईम ने फोन करके घर के बाहर बुलाया और थोड़ी दूर एक ऑटो खड़ा था जिसमें नईम बैठा था।

वह उसे अपने साथ बस स्टेशन ले गया जहां से इलाहाबाद ले गया और वहां एक मकान में रखकर दुष्कर्म किया और विरोध पर डराया धमकाया। कई दिन बाद नईम वापस बरेली लेकर आया। पुलिस ने दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट की धारा की बढ़ोत्तरी कर विवेचना के बाद नईम के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने आठ गवाह पेश किए।

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