बदायूं: चरस तस्कर को 10 साल का कठोर कारावास, एक लाख रुपये जुर्माना

बदायूं: चरस तस्कर को 10 साल का कठोर कारावास, एक लाख रुपये जुर्माना

बदायूं, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने चरस तस्करी के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली सहसवान के तत्कालिक प्रभारी निरीक्षक राजपाल सिंह को मुखबिर ने सूचना दी कि एक व्यक्ति सहसवान क्षेत्र में कछला रोड से गैस गोदाम के पास आ रहा है। उस व्यक्ति के पास नाजायज चरस है। प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। व्यक्ति को रोककर उसकी तलाशी ली। उसके पास से पॉलिथीन की थैली में एक किलो नाजायज चरस बरामद हुई। उसने अपना नाम थाना इस्लामनगर क्षेत्र निवासी संजय शर्मा ने बताया। कहा कि उसके घर पर करीब तीन किलो नाजायज चरस और रखी है। पुलिस उसे लेकर उसके घर पहुंची। जहां उसकी मां पार्वती देवी, रिश्ते के मामा बिहार के जिला मोतीहार के थाना जोगा पट्टी क्षेत्र के लोक रिहा निवासी राम प्रसाद पुत्र बाबूराम के पास से डेढ-डेढ़ किलो नाजायस चरस बरामद हुई।

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना की। साक्ष्य संकलित करके कोर्ट में सभी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। दोषी संजय शर्मा व उसकी मां पार्वती देवी को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। गुरुवार को विशेष न्यायधीश ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने बहस सुनने के बाद आरोपी राम प्रसाद को दोषी मानते हुए कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।